ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश पर मंडल के सभी जिलों से पुराने वाहनों को बाहर करने को अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जिले में डीएम केनेतृत्व में पुलिस और आरटीओ अभियान चलाएंगे।
वाहन स्वामियों को पुराने वाहन क्षेत्र से बाहर करने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद 12 फरवरी से पुराने वाहनों की धरपकड़ शुरू की जाएगी।
ग्रीन ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में पुराने वाहन को नष्ट करने को कहा है। यानी पकड़े जाने के बाद ऐसे वाहनों को चलने योग्य नहीं छोड़ा जाएगा।
आरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर और मेरठ मंडल के सभी जनपदों में केवल 15 साल तक ही वाहनों का संचालन हो सकेगा।
जैसे ही 15 साल पूरे होंगे, वाहनों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन मालिकों-चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग इसके लिए 10 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाएंगे।