परिवहन विभाग ने डीएल को डिजिटल करके चिप के सहारे ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इससे चालक के ट्रैफिक रूल्स संबंधी अपराध चिप में डाउनलोड होते रहेंगे और 10 बार नियम तोड़ने पर डीएल कैंसल कर दिया जाएगा।
एक बार डीएल कैंसल होने पर इसको निर्धारित प्रशिक्षण के बाद ही दोबारा बनवाया जा सकेगा। एक जगह डीएल कैंसल होने पर इसे देश में कहीं पर भी जानकारी छिपाकर नहीं बनवाया जा सकेगा। अब डीएल की फोटोस्टेट कॉपी भी स्वीकार नहीं होगी।
सड़क सुरक्षा एक्ट के तहत डीएल को चिप के सहारे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी जिलों में डीएल का डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया है।
इसके साथ ही ऑनलाइन चालान प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक रूल्स तोड़कर यदि चालक भाग निकलता है तो भी उसका चालान काट दिया जाएगा। ऑनलाइन व मैनुअल दोनों प्रक्रियाओं के चालान का अपराध डीएल चिप में डाउनलोड होगा।