पीड़िता की बेटी ने पांगला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल (22) को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दुराचार की धारा 376 आईपीसी में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास, अप्राकृतिक मैथून की धारा 377 में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की धारा लगाई।
साथ ही मारपीट की धारा 323 में एक साल कारावास, दांत काटने की धारा 325 में दो साल का कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की धारा 457 में एक साल कारावास, 500 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ-साथ चलेंगी।