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उत्तराखंड में दोपहिया और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण हुआ महंगा, अब चुकाने होंगे इतने रुपये

Fri, 14 Dec 2018 08:58 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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vehicle registration
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उत्तराखंड में दोपहिया और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण मंहगा हो गया है। मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में उत्तराखंड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 के संशोधन पर मुहर लगी है। अब पंजीकरण में दोपहिया वाहनों का कर छह प्रतिशत से बढ़ाकर सात से नौ प्रतिशत के बीच और चौपहिया वाहनों का छह प्रतिशत से आठ प्रतिशत को आठ से 10 प्रतिशत किया गया है।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में दोपहर 12 बजे से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। दो घंटे चली बैठक  में आए 18 प्रस्तावों से दो पर सहमति नहीं बनी। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मोटर वाहन कर की दरों को तार्किक बनाया है। उन्होंने कहा कि दोपहिया और चौपहिया वाहनों को अलग अलग श्रेणियों में शामिल किया गया है।

पहले केवल 10 लाख रुपये से सस्ते वाहन पर छह प्रतिशत और उससे मंहगे पर आठ प्रतिशत की दर से कर लिया जाता था। इसके अलावा ट्रैलर (ट्राला) के पंजीकरण पर चार प्रतिशत कर था। अब विभिन्न श्रेणियों में सात से 10 प्रतिशत कर लिया जाएगा। इसके अलावा दुपहिया, तिपहिया, मोटर कैब एवं माल यान पर कर दरों, परिवहन यानों की कर दरों और सार्वजनिक सेवा वाहनों की कर दरों में बदलाव कर मामूली वृद्धि की गई है। नई कर व्यवस्था से सरकार को 108.79 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ेगा। 

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वाहन मोटर वाहन कर की दरों में बदलाव 

दुपहिया/ तिपहिया वाहन में वृद्धि
- 50 हजार रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत 
- 50 हजार से एक लाख रुपये पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत 
- एक लाख रुपये से मंहगे पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत 

चौपहिया वाहन में कर वृद्धि 
- पांच लाख रुपये तक के वाहन पर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत 
- पांच से दस लाख रुपये तक पर 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत 
- दस लाख रुपये से मंहगे पर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत 

सोलर और बैटरी वाहनों पर छूट जारी 
सरकार ने विद्युत संचालित और सोलर पावर से चलित वाहनों पर मोटरवाहन कर पर शत प्रतिशत छूट दी है। एथेनाल मिश्रित ईंधन से चलित वाहनों पर देय कर के एक प्रतिशत के बराबर छूट की श्रेणी को समाप्त कर अन्य वाहनों में शामिल कर दिया है। 
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होम स्टे योजना के नियम कड़े 

सरकार ने होम स्टे योजना के नियमों को सख्त बनाकर योजना संचालित करने वालों की दिक्कतें बढ़ा दी है। होम स्टे के तहत अब नक्शा पास करवाना होगा। इसके अलावा भूमि उपयोग को परिवर्तित करवाकर व्यवसायिक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार के मुताबिक योजना के तहत बैंक ऋण लेने में आ रही दिक्कतों के चलते यह बदलाव किया है। लैंड यूज बदलने और नक्शा पास करवाने की दरों के लिए अलग श्रेणी बनाई जाएगी। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर बेहद सस्ती दरों पर नक्शा पास करने का शुल्क और लैंड यूज चेंज की फीस तय की जाएगी। 

एनडी के परिवार से नहीं वसूलेंगे बकाया 
मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया। मंत्रिमंडल ने एनडी पर बकाया एक लाख 43 हजार 440 रुपये माफ कर दिया। उन पर सरकारी आवास में रहने का बकाया है, जिसे अब सरकार ने उनके परिवार से नहीं वसूलने का निर्णय लिया है। 
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