यूपी से वोट काटने के लिए भेजा जाएगा पत्र
जिन मतदाताओं का नाम उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में रहेगा, उनका वोट यूपी की वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए यहां के ईआरओ की ओर से यूपी के संबंधित ईआरओ को पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद उनका यूपी की वोटर लिस्ट से पूरी तरह नाम कट जाएगा।
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फर्जीवाड़ा मतलब एक साल की जेल
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के तहत एक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हो सकता। अगर जानबूझकर मतदाता ऐसा करता है तो अधिनियम की धारा-13 के तहत उसे एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।