उत्तरकाशी कोतवाली ने पूर्व जिपं अध्यक्ष सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गत मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम संजीव पाल की अदालत ने सभी को तीन धाराओं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया। वहीं प्रत्येक पर आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार अर्थदंड, धारा 353 के तहत मारपीट करने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 342 में बंधक बनाने पर एक वर्ष की सजा व एक हजार अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष की सजा व दो हजार का अर्थदंड लगाया। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह सहित अन्य संबंधित साक्ष्य पेश किए गए थे।
इन्हें हुई सजा
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व जिपं उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, जितेंद्र सिंह, मंगला राणा, सरिता राणा, अनिता गुसाईं, संतोषी सजवाण, कुलदीप सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह भंडारी, अनिता बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, भरत सिंह राणा, अनिल कुमार, विमला रावत, अवतारी देवी, प्रकाश देवनाटा व अमीचंद।