अभी छह लाख देने का है प्रावधान
राज्य में अभी तक वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को छह लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसी वर्ष अगस्त में वन विभाग ने शासन को एक पत्र लिखा था। इसमें अनुग्रह राशि को 10 लाख करने का अनुरोध किया गया था। पत्र में ऐसे मामलों में महाराष्ट्र में 25 लाख देने, कर्नाटक में 20 लाख देने, बिहार और उड़ीसा में 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने का उल्लेख किया गया था।