पूर्व में कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दो वर्ष से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकी होने व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अंतरिम रोक की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह कम से कम समय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ये सभी नियुक्तियां विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।