हाईकोर्ट की खंडपीठ में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एकलपीठ ने निदेशक पंचायती राज को आदेश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का निस्तारण करें।
पौड़ी के पूरन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, निदेशक पंचायती राज, राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।