पथरी में बिना टेंडर के लाइट खरीदने के मामले में निलंबित किए गए भक्तनपुर आबिदपुर के ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेशों पर रोक लगा दी है। प्रधान को दो दिन और प्रधानी करने का मौका मिल गया है। 28 मार्च को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है।
दस दिन पहले डीएम सी रविशंकर ने भक्तनपुर आबिदपुर के ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून को बगैर टेंडर प्रक्रिया के पथ प्रकाश के लिए लाइट खरीदने के मामले में निलंबित कर दिया था। मोहम्मद हारून ने इस मामले में हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर स्टे कर दिया है।
मोहम्मद हारून का कहना हैब हादराबाद ब्लॉक की सभी पंचायतों में बिना टेंडर प्रक्रिया के ही लाइटों को लगाया गया, जबकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक विधायक के इशारे पर उन पर कार्रवाई की गई है। आगामी 28 मार्च को हरिद्वार जिले में ग्रामप्रधानों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। उधर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेशचंद त्रिपाठी का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।