धान खरीद में अनियमितताओं के विरोध में किसानों के सार्वजनिक स्थानों पर किए जा रहे धरना-प्रदर्शन पर परगना मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एसडीएम ने मंडी परिषद, एसडीएम और तहसील कार्यालय के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 प्रभावी करने का आदेश दिया है।
किसानों ने शुक्रवार को भी मंडी तिराहे पर प्रदर्शन किया था। इससे पूर्व किसानों ने मंडी परिषद में धरना देकर तौल बंद करा दी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम गौरव कुमार ने काशीपुर मंडी परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
आदेश में कहा गया है कि काशीपुर में धरना स्थल के रूप में स्टेशन रोड पर पंडित जीबी पंत पार्क को चिन्हित किया गया है। इस स्थान के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन करना जनता के अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है।
शाहीनबाग प्रकरण में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह व्यवस्था दी है। आदेश में कहा गया है कि धरना-प्रदर्शन पूर्व से चिह्नित जीबी पंत पार्क में ही किए जा सकेंगे।