बिना अनुमति के संरक्षित प्रजाति के दो पेड़ काटे गए हैं। पेड़ों की गणना नपत करके भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसमें कार्रवाई गतिमान है।
- आकाश गंगवार, डीएफओ, कोटद्वार
मुझे इस विषय की जानकारी आपसे ही मिली है। हम डीएफओ के पास कटान की अनुमति लेने गए थे। हमें बताया गया कि प्रक्रिया बदल दी गई है, पहले तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। हमने दोनों से अनुमति ली, अनुमति की रिपोर्ट भी हमारे पास है। पटवारी ने मौका-मुआयना कर रिपोर्ट भेज दी थी। मुझे नहीं लगता कि वहां ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो नियमानुसार जुर्माना भरा जाएगा।
- पीयूष अग्रवाल