नियमावली में सभी आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने बताया कि दल में धीरे-धीरे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन जिलों और ट्रेड में इनकी संख्या कम है, वहां संख्या बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
विभाग में महिला पीआरडी जवानों को पहले मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब यह सुविधा मिलने लगेगी। विभाग की ओर से पीआरडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। अब अगले 15 दिन के भीतर विभाग नियमावली लाने जा रहा है। इससे महिलाओं को पीआरडी में और बेहतर प्रतिनिधित्व मिल पाएगा।
एक्ट में संशोधन के बाद नियमावली बनाई जा रही है, विभाग की पूर्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि दल में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
- रेखा आर्य, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री