एक अन्य स्कूल के खिलाफ भी जांच रिपोर्ट मांगी
बाल आयोग को राजा राम रॉय विद्यालय के खिलाफ भी फीस वृद्धि और आरटीई अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की कमी और फीस वृद्धि की जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण करके शीघ्र रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपोजिट फीस जैसे अवैध प्रावधानों को लेकर विद्यालय प्रशासन के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की है। नियमों का पालन न करने पर एनओसी रद्द करने की कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है।
आयोग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करता रहेगा। हम किसी भी विद्यालय को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे।
डॉ. गीता खन्ना, अध्यक्ष, राज्य बाल आयोग