पर्यटक वाहनों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से ऑल इंडिया परमिट के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत नए परमिट जारी होंगे, जबकि जो परमिट पहले से चल रहे हैं, उनकी वैधता भी बनी रहेगी।
यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इस नियम के बाद टूरिस्ट ऑपरेटरों को परमिट के लिए आरटीओ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग के मुताबिक, नए नियमों के तहत ऑल इंडिया परमिट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
ऑनलाइन आवेदन पर मिलेगा परमिट
नए नियमों के मुताबिक, अब टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऑल इंडिया परमिट ले सकेंगे। आवेदन के अलावा सभी जरूरी कागजात और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 30 दिन के अंदर परमिट जारी कर दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम लागू होने के बावजूद पहले से चल रहे परमिट अपनी वैधता अवधि तक लागू रहेंगे। नए नियमों को %अखिल भारतीय पर्यटक यान(प्राधिकार या परमिट) नियम-2021% नाम दिया गया है।