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सर्किल रेट : देहरादून के राजपुर रोड पर देना पड़ेगा सबसे ज्यादा हाउस टैक्स, जानिए अन्य इलाकों का हाल

Tue, 16 Feb 2021 12:49 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal अनिल चन्दोला, अमर उजाला, देहरादून
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रुपये - फोटो : pixabay
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सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स निर्धारित होने के बाद राजपुर रोड (घंटाघर से आरटीओ कार्यालय) तक सबसे ज्यादा हाउस टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं, शहर क्षेत्र में 44 इलाकों में सबसे कम टैक्स लगेगा। इससे अलग-अलग इलाकों के टैक्स में भी बड़ा अंतर आएगा। अब भी टैक्स की दरों में अंतर है, लेकिन यह काफी कम है।

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अभी नगर निगम में हाउस टैक्स के सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू है। इसके तहत भवन स्वामी को खुद अपनी संपत्ति के आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण करना होता है। इसमें किसी भी तरह का संदेह या गड़बड़ी होने पर निगम इसकी जांच करवा सकता है। जांच में सेल्फ असेसमेंट गलत पाए जाने पर हाउस टैक्स का चार गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

सड़क की चौड़ाई, मुख्य सड़क से दूसरी, कॉलोनी के प्रकार व सुविधाओं के आधार पर भी हाउस टैक्स तय होता है। राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक सर्किल रेट सबसे अधिक 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। यह दरें अकृषि भूमि व संपत्ति की शून्य से 50 मीटर तक प्रति वर्गमीटर की दरें हैं। वहीं, 50 से 350 मीटर तक इसी श्रेणी की भूमि का सर्किल रेट 30 हजार रुपये निर्धारित है। इस आधार पर यहां रहने वालों को सबसे ज्यादा हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा। 
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इन 44 इलाकों में कम रहेगा टैक्स

नगरीय क्षेत्र के 44 इलाकों में अकृषि भूमि संपत्ति की सामान्य दर 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और बहुमंजिला आवासीय भवन स्थित फ्लैट की सुपर एरिया दर 24 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। शहर क्षेत्र में यह सबसे कम दरें हैं।

इसमें अजबपुर कलां, बिंदाल रोड, खदरी मोहल्ला, छबील बाग, जटिया मोहल्ला, इंद्रेश नगर, प्रेमनगर, कांवली शेष क्षेत्र (कांवली क्षेत्र में उल्लेखित कॉलोनी व मोहल्लों को छोड़कर), चक सेवलाखुर्द, कारगी ग्रांट, निरंजनपुर, ब्राह्मणवाला, सत्यान मोहल्ला, पुराना राजपुर, राजपुर माफी, प्रेमपुर माफी, लोहारवाला, गोपीवाला, धरतावाला, डुगालगांव, थानीगांव, गढ़ीकैंट, कौलागढ़ मयचक भूड, चकशाह नगर, शाहनगर, शाहपुर संतौर, इंदरपुर, केदारपुर, चक डालनवाला, धर्मपुर डांडा, डिफेंस कॉलोनी, शाहनगर, एमडीडीए कॉलोनी अजबपुर, एमडीडीए कॉलोनी केदारपुर, अजबपुर चक-2, अजबपुर चक एक, अजबपुर खुर्द, ब्रह्मावाला, चिडोवाली, धोरणखास, कंडोली, हथड़ीगांव, रांघडवाला, बाजावाला और माजरा क्षेत्र शामिल हैं। 

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लैंड यूज के आधार पर दरें अलग-अलग

किसी भी क्षेत्र में भूमि के सर्किल रेट का निर्धारण कई मानकों के आधार पर किया जाता है। भूमि की मुख्य सड़क के दूरी, भूमि के लैंड यूज के को भी आधार बनाया जाता है। एक ही जगह पर अलग-अलग लैंड यूज की भूमि का सर्किल रेट अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए अर्द्धनगरीय प्रेमनगर क्षेत्र में कृषि भूमि का सर्किल रेट 140 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या 1400 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

जबकि अकृषि भूमि का सर्किल रेट 4500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, बहुमंजिला आवासीय भवन स्थित फ्लैट में सुपर एरिया दर 18500 प्रति वर्ग मीटर, दुकान, रेस्त्रां व कार्यालय की वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया दर 43500 रुपये प्रति वर्ग मीटर), अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की दर 39150, अन्य गैर वाणिज्यिक निर्माण लिंटरपोश की दर 12 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और टीनपोश की 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है।

वहीं, नगरीय प्रेमनगर क्षेत्र में अकृषि भूमि का की सामान्य दर 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, बहुमंजिला आवासीय भवन स्थित फ्लैट में सुपर एरिया दर 24 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, दुकान, रेस्त्रां व कार्यालय की वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया दर 60 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर), अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की दर 54 हजार रुपये, अन्य गैर वाणिज्यिक निर्माण लिंटरपोश की दर 12 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और टीनपोश की 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अब इन्हीं दरों के आधार पर संपत्ति पर हाउस टैक्स का निर्धारण भी किया जाएगा। 

कुछ बदलावों के साथ करेंगे लागू

सर्किल रेट के मौजूदा अध्यादेश को कुछ बदलावों के साथ लागू किया जाएगा। हम लोगों की सहूलियत के लिए उन्हें छूट का लाभ देते हैं। अधिनियम में इसकी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जनता के हित में इसमें कुछ अन्य बदलाव भी किए जाएंगे। सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स लागू होने से लोगों को भी फायदा मिलेगा।
-सुनील उनियाल गामा, मेयर
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