यातायात निदेशालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अब नाबालिगों के खिलाफ स्कूलों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई बिना लाइसेंस वाहन चलाता है तो उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(क) में अंतर्गत ऐसे नाबालिगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
नाबालिगों के वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए अब यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। पूरे प्रदेश में अब स्कूलों में पार्किंग में खड़े वाहनों को चेक किया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई नियम विरुद्ध वाहन लाएगा उसके माता पिता या संरक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
- केवल खुराना, निदेशक यातायात।