उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट भी बतानी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
26 अक्टूबर 2026 से दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।