जिलाधिकारी ने बताया कि उद्योग-धंधे खोलने के लिए जिला महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, निर्माण कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व किताबें और पंखे की दुकान खोलने के लिए संबंधित एसडीएम या थानाध्यक्ष से पास लेना जरूरी होगा।
उन्होंने साफ किया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। जो इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है। लेकिन, लोगों को चाहिए कि वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। अगर कोई लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी