परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाती हैं। इस नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड में कोई भी बदलाव राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता है।
इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ही फैसला लेना होता है। लिहाजा, भाषा विभाग का यह फैसला अर्थहीन नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में भी इसे लेकर नाराजगी का भाव नजर आया।