हाईकोर्ट ने रुद्रपुर धान मिल से कोटद्वार स्टेट पूल डिपो में भेजे गए धान में हुए घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सहारनपुर निवासी अवनीश जैन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर की राइस मिल से कोटद्वार स्टेट पूल डिपो में धान भेजने के बहाने लाखों का घोटाला किया गया है। याचिका में कहा कि पूर्व में अपर सचिव की जांच में भी अनियमितताएं पाई गईं थी, लेकिन अभी तक इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में यह भी पता चला कि जिन वाहनों से धान भेजा गया था उन वाहनों पर दोपहिया वाहनों के नंबर थे। याचिकाकर्ता ने धान घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।