नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित उत्तराखंड रोडवेज को 27 करोड़ 63 लाख रुपये का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करें।
कोर्ट ने कहा कि परिसंपत्तियों की मार्केट वेल्यू कितनी होगी, इस पर सुनवाई बाद में होगी। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों का वेतन व अन्य देयकों का भुगतान न करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने परिवहन निगम व सरकार को मामले में दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं और न ही सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस ले रही है। इसके चलते निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है।