पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य के पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल सहित जिन 15 अस्पतालों को कोविड-19 समर्पित अस्पताल घोषित किया गया है वहां सात दिन के अंदर वेंटिलेटर और आईसीयू लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसे कोर्ट के संज्ञान में दिक्कतों का लाए। कोर्ट ने कहा है कि वेंटिलेटर स्थापित करने में और देरी करना ठीक नहीं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
इन अस्पतालों को घोषित किया गया है कोविड-19 अस्पताल
बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, यूएस नगर, टिहरी, उत्तरकाशी के जिला अस्पताल, अल्मोड़ा बेस अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज, मेला अस्पताल हरिद्वार, सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल, बेस अस्पताल कोटद्वार, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को कोरोना अस्पताल के रूप में चिह्नित किया गया है।