हाईकोर्ट ने जल निगम और नगर निगम हल्द्वानी को सीवर और घरों का गंदा पानी सिंचाईं नहरों में जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी निवासी सुमन चंद्र जोशी की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया। पीठ ने एसडीएम हल्द्वानी से कहा है कि वे इस निर्देश का पालन करवाना सुनिश्चित करें।
याची का कहना था कि हल्द्वानी में बरेली रोड की सिंचाईं नहर में सीवर और घरों का गंदा पानी सीधे डाला जा रहा है। इसकी शिकायत जल निगम और नगर निगम हल्द्वानी से की गई। लेकिन इन विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की गई।
शहर से होकर गुजर रहीं इन नहरों से खेतों को सींचा जाता है। नहरों के किनारे कई स्थानों पर ढाबे और कान भी है। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में सीवर नहीं है। ऐसे में इन इलाकों का गंदा पानी भी नहर में ही डाल दिया जा रहा है।