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उत्तराखंड: निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

Thu, 11 Oct 2018 08:21 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने प्रदेश में निकायों में एक सप्ताह के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाजपुर और श्रीनगर पालिकाओं में आरक्षण 15 अक्तूबर से पूर्व निर्धारित कर दिया जाए ताकि राज्य निर्वाचन आयोग एक सप्ताह से पहले इनमें भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सके। 

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बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ को महाधिवक्ता ने बताया कि रुड़की सहित उत्तराखंड के सभी नगर निगमों में आरक्षण की स्थिति 15 अक्तूबर से पूर्व स्पष्ट कर दी जाएगी।

महाधिवक्ता ने इसके तुरंत बाद निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की अनुमति मांगी। पीठ ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

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15 अक्तूबर से पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करें

सरकार की स्पेशल अपील के तहत हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार बाजपुर और श्रीनगर में 15 अक्तूबर से पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में निकायों के चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

प्रदेश में मई 2018 के बाद से ही चुनाव टलते आ रहे हैं। पूर्व में एकलपीठ ने प्रदेश की 41 पालिकाओं के आरक्षण फिर से निर्धारित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसी के साथ एक अन्य निर्णय में यह स्पष्ट किया कि प्रदेश के नगर निगमों में आरक्षण के संबंध में कोर्ट की ओर से 25 मई 2018 को दिया गया फैसला केवल रुड़की नगर निगम के लिए था।  

पूर्व में किच्छा नगरपालिका के आरक्षण, बाजपुर,  श्रीनगर, भतरौंजखान और सेलाकुई पालिकाओं और रुड़की नगर निगम के परिसीमन को लेकर कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं थीं।
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