याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि ऐसी फिल्मों को दिखाने वाले सिनेमाघरों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील तथा नग्न व अर्धनग्न चित्र वाले पोस्टरों के लगाने को प्रतिबंधित करें।
कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि शराब और नशीले पदार्थों के सेवन को महिमा मंडित करने वाले गानों व लाइव शो को भी राज्य में प्रतिबंधित करें। कोर्ट ने कहा कि लोक गीतों में भी यदि नशे का महिमा मंडन हो तो उन गीतों को भी प्रतिबंधित किया जाए।