नैनीताल हाईकोर्ट ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन शोषण मामले पर सुनवाई के बाद विधायक और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया है। साथ ही न्यायालय ने सीबीआई व सरकार को 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। बता दें कि शिकायतकर्ता ने 6 सितंबर 2020 को देहरादून पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने उनका यौन शोषण किया है।
आरोप लगाया कि अब पति-पत्नी दोनों उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में कहा कि इस प्रकरण में जांच कर रहे दो आईओ को भी सरकार ने बदल दिया है, क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि देहरादून पुलिस मामले की जांच में पक्षपात रवैया अपना रही है और जांच सही तरह से नहीं की जा रही है।