हाईकोर्ट ने झबरेड़ा के भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्रों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कर्णवाल को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हरिद्वार निवासी विपिन तोमर की याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना था कि देशराज कर्णवाल के जाति संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी है। कर्णवाल आरक्षित क्षेत्र से विधायक हैं। इस आधार पर उनकी विधायकी को निरस्त कर उनके प्रमाण पत्रो की जांच की जाए।