फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरिद्वार डीएम और एमएनए के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी, पढ़िए पूरा मामला

Wed, 10 Apr 2019 10:01 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
विज्ञापन

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना अतिक्रमण हटाने के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य नगर आयुक्त के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन


बुधवार को हरिद्वार निवासी सुनीता की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने डीएम और एमएनए के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और दोनों को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। 

हाईकोर्ट ने पूर्व में एक आदेश पारित कर कहा था कि हरिद्वार में अवैध रूप से बने अतिक्रमण को हटाया जाय। याची सुनीता की शिकायत थी कि जिलाधिकारी और नगर निगम ने इस आदेश की आड़ में नगर निगम की ओर से आवंटित दुकानों को भी अतिक्रमण मानकर  उनको दुकान से जबरदस्ती बेदखल कर दिया।
विज्ञापन


याची के मुताबिक उनके पास इस दुकान को लेकर सिविल न्यायालय का आदेश भी है। इस आदेश में कहा गया है कि पक्ष जाने बिना दुकान से हटाया नहीं जा सकता। खंडपीठ ने जिला अधिकारी हरिद्वार और मुख्य नगर आयुक्त के इस कृत्य को आपराधिक माना। अधिवक्ताओं के मुताबिक आपराधिक अवमानना के मामले में दो साल तक की जेल का प्रावधान भी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें