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आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, पीछे है यह वजह

Thu, 07 Feb 2019 08:48 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच का सामना कर रहे 1998 बैच (आईआरएस) के आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन पर हाईकोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि दो सप्ताह के अंदर उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नैनीताल में जमा कराने को कहा है।

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एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दाखिल करने पर श्वेताभ पर यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार याचिका दायर कर श्वेताभ न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं।  न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने श्वेताभ के मामले में 31 जनवरी 2019 को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एक फरवरी 2019 को फैसला सुनाया गया। दो अगस्त 2005 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल होने पर श्वेताभ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को कोर्ट ने 2011 में निस्तारित कर दिया था। 

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इसके बाद श्वेताभ ने निचली अदालत में वाद दायर किया जो 19 नवंबर 2016 को खारिज हुआ। इसको श्वेताभ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट से यह मामला निस्तारित हुआ तो श्वेताभ ने दोबारा स्पेशल जज सीबीआई देहरादून के एक अगस्त 2017 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

श्वेताभ का कहना था कि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से उचित अनुमति नहीं ली गई। पूर्व में हाईकोर्ट ने श्वेताभ सुमन के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाई थी और फिर इस रोक को हटा भी दिया था।

2005 में सीबीआई ने दून स्थित आवास पर मारा था छापा
श्वेताभ के देहरादून स्थित आवास पर अगस्त 2005 में सीबीआई ने छापा मारा था तथा आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। उस वक्त वह अपर आयुक्त के तौर पर तैनात थे।

2018 में रिश्वत मामले में किए गए थे गिरफ्तार
असोम में 40 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई की टीम ने अप्रैल 2018 में श्वेताभ सुमन को गिरफ्तार किया था। उस वक्त श्वेताभ वहां आय कर आयुक्त के रूप में तैनात थे।
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