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Uttarakhand: हाईकोर्ट के निर्देश, निकाय चुनाव आरक्षण मामले के मूल रिकॉर्ड पेश करे सरकार

Mon, 24 Mar 2025 10:53 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद के लिए अस्थाथी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय के मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

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कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद के लिए अस्थाथी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय के मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका और अन्य में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आरक्षण सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

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