उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के लिए बनाई गई प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति तथा इस संबंध में गठित अपीलेट ऑथोरिटी को निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने इन समितियों के अध्यक्ष जस्टिस गुरमीत राम और जस्टिस ब्रजेश कुमार का अपॉइंटमेंट निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तीन हफ्ते में इन समितियों के अध्यक्ष पद के लिए हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज का नाम सुझाने को चीफ जस्टिस को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। कहा है कि तीन माह में सरकार इन संस्थानों के लिए प्रवेश एंव शुल्क निर्धारण नियमावली बनाए।