फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दून विवि के कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की निरस्त 

Wed, 04 Dec 2019 10:20 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
दून विश्वविद्यालय - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति को गलत मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञभूषण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून विवि के वीसी डॉ. नौटियाल ने अपनी नियुक्ति के लिए तैयार किए गए बायोडाटा में गलत तथ्य दिए हैं।

याचिका में कहा गया कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है। तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉ. रणवीर सिंह की पहल पर उन्हें वीसी के पद पर नियुक्ति मिली है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉ. नौटियाल के पास शिक्षण का दस वर्ष का अनुभव तक नहीं है। इसलिए वह वीसी पद के योग्य नहीं हैं।
विज्ञापन


पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति को गलत मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें