महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है।
कोर्ट में बहस के दौरान पूर्व सीएम और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पार्टी नहीं बनाने पर उन्हें भी पार्टी बनाने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार के साथ ही पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा को पार्टी बनाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की स्वयं सेवी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाईकोर्ट में सरकार के अध्यादेश को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट के इस मामले में दिए वसूली को आदेश की अवहेलना है।