हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के चितई के गोलू देवता मंदिर में जागेश्वर की तर्ज पर प्रबंधन समिति या ट्रस्ट बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीपक रूबाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चितई गोलज्यू के मंदिर में हर वर्ष लाखों का चढ़ावा आता है। मंदिर के पुजारी और उनका परिवार ही इस चढ़ावे की धनराशि लेते हैं।
याचिकाकर्ता ने चितई गोलज्यू के मंदिर को ट्रस्ट बनाने की मांग की थी। इसी प्रकरण पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि वह गोलज्यू से संबंधित मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखेगें।
उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर अलग से खाता खुलवाने की मांग करते हुए मंदिर में अनियमितताओं की जांच सहित चढ़ावे और दान की जांच कराने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि तय की है।