प्रदेश सरकार ने रिवर राफ्टिंग से मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया है। वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रिवर राफ्टिंग से जुड़ी कंपनियों से 20 प्रतिशत मनोरंजन कर वसूला जा रहा था।
पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह मामला आया था। कैबिनेट ने रिवर राफ्टिंग को मनोरंजन कर से मुक्त करने की मंजूरी दी थी। वित्त विभाग ने प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 की धारा में संशोधन करते हुए रिवर राफ्टिंग से मनोरंजन कर हटाने की अधिसूचना जारी कर दी।
सरकार के इस निर्णय से राजकोष पर करीब दो करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। बता दें कि पूर्व सरकार में भी ऐसा ही निर्णय हुआ था, लेकिन इसका शासनादेश जारी नहीं हो सका।