अपात्रों के खिलाफ यह हो सकती है कार्रवाई
सत्यापन के दौरान यदि कोई राशन कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है।
दिव्यांग व बुजुर्गो का नहीं रुकेगा राशन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक यदि कोई दिव्यांग और बुजुर्ग है तो ईकेवाईसी की वजह से उसका राशन नहीं रोका जाएगा।
राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी राशन से वंचित न हो। जरूरत पड़ने पर ईकेवाईसी के लिए और समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी सत्यापन न हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि इन लोगों को राशन की जरूरत नहीं है, इनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
- रेखा आर्या, मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग