चयन बोर्ड ने वर्षवार मैरिट के आधार पर 73 पदों के सापेक्ष 64 अभ्यर्थियों का चयन कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जबकि आठ पदों का परिणाम हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका के चलते रोक दिया है।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट के खाली 73 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर कुल 64 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया है। जबकि आठ पदों पर चयन परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है।
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चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों व संबद्ध चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया था। विभाग की ओर खाली 73 पदों का प्रस्ताव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था। चयन बोर्ड ने 19 अक्तूबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी किया। बोर्ड को प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदनों का चरणवार अभिलेख सत्यापन किया गया।
इसके बाद चयन बोर्ड ने वर्षवार मैरिट के आधार पर 73 पदों के सापेक्ष 64 अभ्यर्थियों का चयन कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जबकि आठ पदों का परिणाम हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका के चलते रोक दिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के विज्ञापित एक पर पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले हैं।
डॉ. रावत ने बताया कि चयनित फार्मासिस्ट को प्रदेशभर के राजकीय मेडिकल कालेजों में शीघ्र तैनाती दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि फार्मासिस्ट की तैनाती से मेडिकल कालेजों में दवा प्रबंधन एवं वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही मरीजों को चिकित्सालय में दवाएं सुलभता से मिल सकेगी।