हाईकोर्ट ने बगैर टीईटी पास शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है।
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उत्तराखंड सरकार बगैर टीईटी पास सहायक अध्यापकों के पक्ष में खड़ी हो गई है। वह हाईकोर्ट के इन्हें हटाए जाने के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दाखिल करने जा रही है। न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है। वहीं टीचरों की ओर से भी याचिका दाखिल की जा रही है।
प्रदेश में वर्ष 2015 में 3652 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। इन्हें पहाड़ के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में भेजा गया, इसमें से 1080 टीचर टीईटी पास कर चुके हैं जबकि 2572 बगैर टीईटी हैं।
हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बगैर टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के हाल ही में किए गए इस आदेश से टीचरों में खलबली है। जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है।