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Uttarakhand: उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

Tue, 15 Oct 2024 05:16 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को  सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। राज्य के 25000 कर्मचारियों से जुड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। 

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2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था। जिसमें राज्य सरकार से कहा था कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती है, समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय दिया जाए। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी।

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