अस्थायी नियुक्तियों पर संबंधित अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ते देय नहीं होंगे। दरअसल, उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 के सफल संचालन के लिए राज्यपाल ने अस्थायी रूप से तीनों पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों के लिए वेतनमान भी तय किया है, जिसमें कुलपति के एक पद पर वेतनमान 2,10,000 रुपये नियत और 5,000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता।
कुलसचिव के एक पद पर वेतन 78,800-2,09,200 रुपये। यह पद उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। वित्त नियंत्रक के एक पद पर वेतन 1,23,100-2,15,900 रुपये है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के जरिये जाएगा।
प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय के निर्माण के क्रम में तीनों प्रमुख पदों पर नियुक्तियां होने से विवि की मान्यता व अन्य गतिविधियों का संचालन शीघ्रता से होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
- रेखा आर्या, खेल मंत्री