इसके बावजूद तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी लाइसेंस, गाड़ियों की फिटनेस जांच और पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। इनकी वैधता अवधि बढ़ने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि मंत्रालय की ओर से जारी आदेश का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया जा रहा है। प्रवर्तन अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि जांच के दौरान यदि वाहन चालक के दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी के बाद समाप्त हो चुकी है और उसका नवीनीकरण नहीं हो गया है तो उसकी दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक वैध माना जाए।