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Uttarakhand Lockdown: रुद्रपुर में ड्रोन से चिन्हित होंगे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग, होगा मुकदमा

Tue, 31 Mar 2020 03:15 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, रुद्रपुर

सार

  • जिले में अब तक 25 लोगों पर हो चुका मुकदमा
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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रुद्रपुर जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी कई लोग का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब गली मोहल्लों में घूमने वाले ऐसे लोगों के ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफ लिए जाएंगे। इसके बाद इन लोगों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही करेगी। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही खाना और खाद्यान्न वितरित किया जा सकेगा।

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दरअसल लॉकडाउन के बावजूद कई जगहों पर लोग घरों के बाहर और गलियों में समूह में घूम रहे हैं। एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन में जिले में 25 लोगों मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर सितारगंज के हैं। सभी एसडीएम और सीओ को ड्रोन से निगरानी कर मोहल्लों में समूह में बैठने और घूमने वाले लोगों के फोटोग्राफ लेने के निर्देश दिये गए हैं।

ऐसे लोगों पर मुकदमें दर्ज किए जाएंगे। जरूरतमंदों को भोजन बांटने वालों को संक्रमण का खतरा हो सकता है। लिहाजा अब पुलिस प्रशासन की क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) के माध्यम से ही भोजन और खाद्यान्न वितरित होगा। इसके लिए 17 थानों में 17 पुलिस और 17 प्रशासन की क्यूआरटी गठित की गई है।
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बताया कि खाने से संबंध में आने वाली कॉल एक ही जगह से एड्रेस होंगी। फेक फ़ूड कॉल करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग तीन टाइम खाना मंगा रहे है वो खुद या परिवार के साथ राहत शिविर में शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में केवल जरूरत पर ही काल करें और अनावश्यक पास न लें।

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भ्रामक पोस्ट की तो होगा मुकदमा

एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया में कोरोना के संबंध में भ्रामक पोस्ट न करें।  गलत पोस्ट या वीडियो डालने पर जिले में पार्षद सहित पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। घर और रहें और लॉक डाउन का पालन करें।

होम क्वारंटीन का पालन नहीं किया तो करेंगे क्वारंटीन

डीएम डॉ नीरज खैरवाल ने कहा है कि लोग दुकानों में खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी का पालन करते दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। लॉकडाउन एक व्यवस्था है और ये दैवीय आपदा की स्थिति है। सभी से अनुरोध है कि वे अपने घरों में रहें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें।

जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है वे इसका पालन करें। अगर वे इसका उल्लंघन कर बाहर घूमते है तो उन्हें घर से ले जाकर क्वारंटीन करने के साथ ही उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में अगर कोई बाहर से पहुंच रहा है तो वार्ड मेम्बर, प्रधान के जरिये या फिर पुलिस के डायल 112 या जिला कंट्रोल रूम के नम्बर में सूचना दे सकते है।
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