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Uttarakhand: वायरल वीडियो के विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने माफी मांगी, मौन व्रत रखकर करेंगे प्रायश्चित

Fri, 28 Jul 2023 08:18 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 10 माह से अधिक को समय हो गया है। न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। माहरा ने कहा कि हम उत्तराखंडवासी डबल इंजन वाली इस सरकार के सामने इस लड़ाई में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं।
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अंकित भंडारी प्रकरण में कोटद्वार में एक जनसभा में दिए गए एक बयान ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से अंकिता की लड़ाई में व्यवधान आया है, इसके लिए वह माफी मांगते हैं। किसी को भी उनकी बात से ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए भी माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक दिन सुनिश्चित कर मौत व्रत रखकर इसका प्रायश्चित करेंगे।

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कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 10 माह से अधिक को समय हो गया है। न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। माहरा ने कहा कि हम उत्तराखंडवासी डबल इंजन वाली इस सरकार के सामने इस लड़ाई में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। माहरा ने कहा कि भाजपा तो यही चाहती है कि जनता का ध्यान बेटियों के मुद्दे से भटका रहे और वह दोषियों को बचाने का रास्ता बना सके।

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माहरा ने कहा कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्रेसवार्ता में गरिमा माहरा दसौनी, दर्शन लाल, शीशपाल सिंह बिष्ट, अमरजीत सिंह, नवीन जोशी, नीरज त्यागी आदि उपस्थित थे।

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रेप पीड़िताओं को एक साल बाद भी नहीं मिली सहायता राशि : माहरा

प्रेसवार्ता में अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला, धरासू, चिन्यालीसौड़ और डुंडा ब्लाक में बीते वर्ष अनुसूचित जाति की चार लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुईं। धामी सरकार ने न सिर्फ इन घटनाओं पर पर्दा डाला, बल्कि बच्चियों को जो राहत राशि देनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं दी गई है।

माहरा ने कहा कि पोक्सो एक्ट के तहत रेप पीड़िता को सात लाख और गैंगरेप पर 10 लाख त्वरित राहत राशि के रूप में देने का प्रावधान है। वहीं एससी, एसटी एक्ट के तहत यह राशि दोगुनी हो जाती है। उन्होंने सरकार से पीड़िताओं को यह सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि उनके परिजनों को केस की पैरवी में कोई आर्थिक दिक्कत न आए।
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