फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंडः चरस तस्कर को 20 साल कैद, दो लाख का जुर्माना भी लगाया 

Sun, 08 Dec 2019 11:07 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला 
  • वर्ष 2013 में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने किया था 10 किलो चरस के साथ गिरफ्तार 
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

10 किलोग्राम से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार हुए तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने तस्कर पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन


तस्कर की गिरफ्तारी वर्ष 2013 में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने की थी। शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आठ जुलाई 2013 को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस के सब इंस्पेक्टर गिरीश नेगी अपने हमराह के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में चरस की तस्करी करने दून आ रहा है। इस पर उन्होंने तस्कर को पुलिया नंबर छह के पास से पकड़ लिया। 

उसके कब्जे से मिले बैग में 10.316 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद उसे संबंधित क्षेत्राधिकारी के पास ले जाया गया, जहां उसने अपना नाम कुंदन सिंह निवासी गांव पुनारा, मोरी उत्तरकाशी बताया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया गया। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने शनिवार को उसे सजा सुना दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें