- आयुष चिकित्सकों को 4 जनवरी 2017 से मिलेगा एनपीए।
- उच्च शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन, कुलसचिव, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव की नियुक्ति के लिए केंद्रीयत सेवा नियमावली मंजूर।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन, औद्योगिक भांग के अलावा अन्य कृषि, बागवानी, पौधरोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन में 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जा सकती है भूमि।
- शिक्षा आचार्यों को अनुदेशक में समायोजन किया जाएगा।
- उपनल कार्मिकों के यात्रा भत्ता में जीएसटी लागू होने से सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
- वैट और केंद्रीय ब्रिकी कर सेस जमा करने के लिए अलग खाता बना।
- 150 करोड़ रुपये से सुरक्षित होंगे भूकंप के प्रति संवेदनशील भवन।
- स्टॉर्ट अप नीति में पंजीकरण अनिवार्य, राज्य के नियमों का पालन करना होगा।
- उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2019 में संशोधन, रिवाल्विंग फंड में 10 प्रतिशत अंशदान जमा करेंगी मंडियां।
- राज्य मिस्त्री का मानदेय 350 से 500 रुपये किया गया।
- होम स्टे योजना को बनाया स्टांप फीस मुक्त।
- विश्व बैंक सहायता ऋण प्रबंधन के लिए साफ्टवेयर को मंजूरी।