राज्य में अब हाईब्रिड वाहनों का पंजीकरण करने पर वाहन टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। वहीं, विभिन्न विभागों में सिपाही और दरोगा की भर्ती परीक्षाएं एकल होंगी। धामी कैबिनेट ने 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित लाभ देने के लिए वन टाइम सेटलेमेंट योजना पर भी मुहर लगा दी है।
बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मीडिया सचिव (मंत्रिपरिषद) शैलेश बगौली ने बताया कि यूपी समेत कई राज्यों के बैटरी व पेट्रोल से एक साथ चलने वाली हाईब्रिड कारों को मोटरयान कर में छूट की भांति अब उत्तराखंड में भी वाहनों के पंजीकरण पर टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। वहीं, राजधानी देहरादून में चलने वालीं पुरानी सिटी बस, विक्रम के बजाय बीएस-6 या सीएनजी सवारी वाहन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ एक साल तक मिलेगा।
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वर्दीधारियों की अलग-अलग भर्ती नहीं होगी
राज्य के आबकारी, पुलिस, परिवहन विभाग में सिपाही की अब अलग-अलग भर्ती नहीं होगी। इनकी एकल परीक्षा होगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। वहीं, आबकारी, वन, पुलिस आदि विभागों में दरोगा की एकल भर्ती के लिए उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 पर भी मुहर लगाई। एकल परीक्षा के परिणाम के बाद अभ्यर्थियों से विभागवार विकल्प मांगे जाएंगे।
बदरीनाथ धाम के चार प्रोजेक्ट को मंजूरी
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत कैबिनेट ने चार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। पहला, बदरीनाथ के एराइवल प्लाजा पर सुदर्शन चक्र आकृति बनेगी। दूसरा, लेकफ्रंट एरिया पर शेषनेत्र लॉटस वॉल बनाई जाएगी। तीसरा, एराइवल प्लाजा स्थित टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग पर सुदर्शन चौक कलाकृति बनेगी। चौथा, बदरीनारायण चौक पर ट्री एंड रिवर की आकृति बनाई जाएगी। इन चारों प्रोजेक्ट का निर्माण सीएसआर, केंद्रीय बजट या राज्य के बजट से किया जाएगा।
ये अहम फैसले भी हुए
-उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार देने को मंजूरी।
-उत्तराखंड मानवाधिकार अधिकार आयोग में 12 नए पर सृजित करने को मंजूरी, सात नियमित और पांच आउटसोर्सिंग पद होंगे।
-नई पेंशन योजना के तहत सेवा बदलने पर अब ग्रेच्युटी में पुरानी नई पेंशन संबंधी सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी।
-शहरी निकायों में तैनात 859 पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल में मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली 1974 का लाभ देने पर मुहर। वन टाइम सेटलमेंट के तहत मिलेगा लाभ।
-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी। 15 नए पर सृजित किए गए, जिनमें एक नियमित व 14 आउटसोर्सिंग के हैं।