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Uttarakhand Cabinet: राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल मंजूर, पढ़ें अन्य फैसले

Fri, 01 Sep 2023 02:30 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

Uttarakhand Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। 
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सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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करीब 12 साल से लंबित चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

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विधेयक, एक्ट बनने के बाद 2004 से लागू होगा और आरक्षण का लाभ एक बार मिलेगा। सरकार इसे पांच सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर पारित कराने के लिए रखेगी। राजभवन ने इस विधेयक को आपत्ति के साथ लौटा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश में 11 सरकारी और 21 निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए अंब्रेला एक्ट लागू होंगे। इसके लिए कैबिनेट ने दो अलग-अलग विधेयकों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने करीब 11,000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी है।

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निजी विश्वविद्यालयों के लिए अब एक कानून
25 प्रतिशत सीटें स्थानीय लोगों के लिए अलग-अलग एक्ट से संचालित हो रहे निजी विश्वविद्यालयों के लिए प्रदेश में एक कानून होगा। अंब्रेला विधेयक में सभी निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में 25 प्रतिशत सीटें स्थानीय छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। इनमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 25 फीसदी पदों पर स्थानीय लोगों की तैनाती करनी होगी। यूजीसी के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पालन न करने पर सरकार जांच कराकर जुर्माना लगा सकेगी।

कॉलेजों को अब राज्य विवि खुद संबद्धता देंगे
अंब्रेला एक्ट के लिए मंजूर विधेयक के तहत प्रदेश के 11 राज्य विश्वविद्यालय अब कॉलेजों को खुद संबद्धता दे सकेंगे। इसके लिए राजभवन से संबद्धता पत्र जारी करने की प्रक्रिया नहीं होगी। सभी राज्य विवि के अंब्रेला एक्ट के विधेयक को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सभी राज्य विवि एक नियम, एक परिनियम से संचालित होंगे। पूर्व में यह विधेयक राजभवन से आपत्ति के साथ लौट गया था।

एकल पदों पर भर्ती की प्रतीक्षा सूची बनेगी
कैबिनेट ने एकल पदों पर भर्ती की अंतिम चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन सभी अभ्यर्थियों को एक साल या नई भर्ती निकलने तक वैध माना जाएगा।

एकल पुरुष कर्मचारी बच्चा गोद लेगा तो 180 दिन का अवकाश मिलेगा
प्रदेश सरकार के कर्मचारी (एकल, तलाकशुदा, विधुर) को सरकार एक वर्ष से कम आयु का बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देगी, जबकि संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को यह अवकाश 120 दिन का मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिला कर्मचारियों को 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए 15 दिन का बाल देखभाल अवकाश मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने दैनिक वेतन पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह छह माह का मातृत्व अवकाश देने और संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

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ये फैसले भी लिए गए

- प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अप्रचलित हो गए करीब 199 कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दी। इनमें 183 कानून उत्तर प्रदेश के हैं।
- उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन मंजूर। हिमाचल की तर्ज पर प्रति मेगावाट एक लाख रुपये शुल्क देय होगा।
- आयुष नीति को मंजूरी दी। सरकार जड़ी-बूटी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगी। शोध के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित प्रोजेक्ट यू-प्रिपेयर के लिए 148 पदों को मंजूरी दी गई।
- इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट परियोजना के निर्माण की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
- रामनगर में बनेगा होटल प्रबंधन संस्थान, 36 पदों के ढांचे को मंजूरी दी गई।
- कारखाना विधेयक 2020 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- केंद्र सरकार के स्तर पर हुए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक भी मंजूर किया।
- लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरस्त करने व सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए संकल्प प्रस्ताव विधानसभा के माध्यम से केंद्र को भेजे जाने को दी मंजूरी।
- नैनीताल में आम्रपाली विवि की स्थापना के विधेयक को मंजूरी दी।
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन विधेयक 2023 भी मंजूर।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए विधेयक विस पटल पर रखने को मंजूरी।
- वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विवि में एलएलबी व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता दे सकेगा। अधिनियम में विधि शब्द जोड़ा गया।
- उत्तराखंड (संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948) छुट्टियां नियमित करने के लिए संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
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