ये फैसले भी लिए गए
- प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अप्रचलित हो गए करीब 199 कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दी। इनमें 183 कानून उत्तर प्रदेश के हैं।
- उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन मंजूर। हिमाचल की तर्ज पर प्रति मेगावाट एक लाख रुपये शुल्क देय होगा।
- आयुष नीति को मंजूरी दी। सरकार जड़ी-बूटी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देगी। शोध के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित प्रोजेक्ट यू-प्रिपेयर के लिए 148 पदों को मंजूरी दी गई।
- इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट परियोजना के निर्माण की समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
- रामनगर में बनेगा होटल प्रबंधन संस्थान, 36 पदों के ढांचे को मंजूरी दी गई।
- कारखाना विधेयक 2020 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
- केंद्र सरकार के स्तर पर हुए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक भी मंजूर किया।
- लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरस्त करने व सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए संकल्प प्रस्ताव विधानसभा के माध्यम से केंद्र को भेजे जाने को दी मंजूरी।
- नैनीताल में आम्रपाली विवि की स्थापना के विधेयक को मंजूरी दी।
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन विधेयक 2023 भी मंजूर।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए विधेयक विस पटल पर रखने को मंजूरी।
- वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विवि में एलएलबी व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता दे सकेगा। अधिनियम में विधि शब्द जोड़ा गया।
- उत्तराखंड (संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948) छुट्टियां नियमित करने के लिए संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर लगी मुहर।