यानी समूह ग पदों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी या हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदेश से प्राप्त की हो। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को भी आवेदन के लिए पात्र माना था।
लेकिन इसमें पत्नी को शामिल नहीं किया गया था। बुधवार को कैबिनेट ने समूह ‘ग’ भर्ती प्रक्रिया नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में राज्य और केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के साथ दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे प्रदेश के स्थायी निवासियों की पत्नी समूह ग पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी।