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कैबिनेट का फैसला, अब सरकारी नौकरी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती में पत्नियों को भी मिलेगा मौका

Thu, 20 Jun 2019 09:41 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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समूह ‘ग’ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती में उत्तराखंड के स्थायी निवासियों की पत्नियां भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थायी रूप से कार्यरत हैं या वे लोग जो उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और राज्य के स्थायी निवासी हैं।

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अभी तक पात्रता की श्रेणी में पत्नी शामिल नहीं थी। सिर्फ बच्चों को ही रिक्त पदों की भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया था। प्रदेश सरकार ने पूर्व में समूह ‘ग’ पदों की भर्ती के लिए सेवायोजन पंजीकरण की अनिवार्य की शर्त रखी थी।

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हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सेवायोजन पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश जारी किए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने समूह ग पदों पर आवेदन करने के लिए स्थायी निवासी या उत्तराखंड से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पात्रता रखी।

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यानी समूह ग पदों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी या हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदेश से प्राप्त की हो। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को भी आवेदन के लिए पात्र माना था।

लेकिन इसमें पत्नी को शामिल नहीं किया गया था। बुधवार को कैबिनेट ने समूह ‘ग’ भर्ती प्रक्रिया नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में राज्य और केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के साथ दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे प्रदेश के स्थायी निवासियों की पत्नी समूह ग पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी। 
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