महिलाओं को भूमि पर सहखातेदार का अधिकार देने के लिए राजस्व विभाग ने जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-130 में नई धारा 130(1)को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गईं हैं। शर्तों के मुताबिक महिलाओं को यह अधिकार मात्र पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा। तलाक होने पर यह अधिकार खुद ही समाप्त हो जाएगा।
संक्रमणीय अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर पुरुष के जीवन काल में जीवन यापन करने वाली पत्नी ही सहखातेदार होगी। अभी तक विधवा, पुत्र और अविवाहित महिला का ही विरासत की भूमि पर हक था।
अब इसमें संतानहीन, परित्यक्ता पुत्री को भी यह अधिकार दिया गया है। परित्यक्ता को भी परिभाषित किया गया है और इसमें सात साल तक पति का पता न लगने पर परित्यक्ता मान लेने का प्रावधान जोड़ा गया है।